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भगोड़े आर्थिक अपराधों के विरुद्ध और आस्ति पुन:प्राप्ति हेतु कार्यवाही के लिए भारत द्वारा जी-20 को सुझाया गया नौ-सूत्रीय एजेंडा

नवम्बर 30, 2018

1. भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संकट से व्यापक और कार्यकुशल रूप से निपटने के लिए जी-20 देशों के मध्य सुदृढ़ और सक्रिय सहयोग।

2. विधिक प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए और उसे सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए। जैसे अपराध के प्रतिफलों को प्रभावी रूप से अवरोधित करना; अपराधियों की शीघ्र वापसी तथा अपराध के प्रतिफलों को प्रभावी प्रत्यावर्तन करना।

3. एक ऐसा तंत्र स्थापित करने के लिए जी-20 देशों द्वारा संयुक्त प्रयास किया जाना जो समस्त भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रवेश को और उनके सुरक्षित अभयारण्यों को अवरोधित करता हो।

4. संयुक्त राष्ट्र अपराध-विरुद्ध कन्वेंशन (यूएनसीएसी), संयुक्त राष्ट्र पराराष्ट्रीय संगठित अपराध-विरूद्ध कन्वेंशन (यूएनओटीसी) के और विशेष रूप से "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" से संबंधित सिद्धांतों का पूर्णत: और प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

5. एफएटीएफ से आह्वान किया जाना चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने को प्राथमिकता दे और उस पर ध्यान-केन्द्रित करे जिसके फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारियों और एफआईयूस के बीच सूचना का समय पर और व्यापक रूप से आदान-प्रदान हो सके।

6. एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की मानक परिमाप तैयार करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

7. एफएटीएफ को जी-20 देशों को मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के प्रयोजनार्थ, उनकी घरेलू विधियों के अध्यधीन प्रत्यावर्तन और न्यायिक कार्यवाहियों की पहचान से संबंधित समान रूप से सहमत और मानकीकृत प्रक्रियाओं का सेट भी तैयार करना चाहिए।

8. अनुभवों और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए एक साझा प्लेटफार्म तैयार किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्यावर्तन के सफल मामलों का आदान-प्रदान करना तथा प्रत्यावर्तन और विधिक सहायता आदि की विद्यमान प्रणालियों में खामियों की पहचान किया जाना शामिल है।

9. जी-20 फोरम को ऐसे आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने का कार्य प्रारंभ करने पर विचार करना चाहिए जिनका उनके निवास के देश में कर संबंधी ऋण विद्यमान है ताकि उसकी वसूली की जा सके।

ब्यूनस आयर्स
30 नवम्बर, 2018


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