कांसुलर सर्विसेज

भारत में लौटने के लिए कोई दायित्व नहीं प्रमाणपत्र जारी करना (NORI)

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के आव्रजन कानूनों के अनुसार, H1B वीजा, यानी वर्क वीजा के लिए आवेदन करने के लिए सभी J-1 वीजा धारकों के लिए 2 साल की होम (भारत) रेज़िडन्सी अनिवार्य है। इसके लिए, J-1 वीजा धारकों को अमेरिकी अधिकारियों को एक NORI प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। आम तौर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले आवेदकों को J-1-छूट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित भारतीय मिशनों / केन्द्रों को एनओआई प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है। जो लोग भारत लौट आए हैं, वे इस प्रमाणपत्र के लिए सीपीवी डिवीजन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन कर सकते हैं। तीसरे देश में रहने वाले आवेदकों को संबंधित भारतीय मिशन / केन्द्रों में आवेदन करना आवश्यक है।

2. NORI प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया:

NORI प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन (विविध सेवा) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं:

I. डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र [जारी करने के निर्देश समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाते हैं];

II. पासपोर्ट कार्यालय (पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण) से एनओसी [आवेदक भारतीय मिशन / केन्द्र से विदेश में या कांसुलर सेक्शन (socons[at]mea[dot]gov[dot]in), सीपीवी डिवीजन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में ई मेल के माध्यम से जांच कर सकते हैं, जहां भी आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

III. भारत में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग से एनओसी जहां का आवेदक रहने वाला है।

IV. मूल रूप से नोटरीकृत हलफनामा जिसमें छात्र वीजा पर यूएसए की उसकी यात्रा का पूरा विवरण होता है, विशेष रूप से, उसका भारतीय पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख और स्थान का विवरण, यूएसए में रहने की अवधि, यूएसए में उसके रहने के दौरान उसका पता और और उसका उस स्थान का वर्तमान पता जहां पर वर्तमान में रह रहे हैं।

V. भारतीय पासपोर्ट की प्रतियां, जिसपर उम्मीदवार ने अमेरिका की यात्रा की थी तथा यूएस वीजा पृष्ठ;

VI. यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से तीसरे भाग के बार कोड पृष्ठ की प्रतिलिपि जिसमें आवेदक की छूट की समीक्षा केस फाइल संख्या होती है (यह NORI प्रमाणपत्र में उद्धृत किया जाना आवश्यक है और साथ ही पासपोर्ट, यूएस पते, आदि का विवरण);

3. आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त दस्तावेजों को मूल रूप से भारतीय मिशन / केन्द्रों विदेशों में विविध कांसुलर सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क के साथ जमा करें। भारत में आवेदन करने वाले आवेदक के लिए कोई शुल्क नहीं है। सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना संबंधित आवेदक की जिम्मेदारी है।
4. आवेदक जो भारत में है, उसे CPV डिवीजन (कांसुलर- I सेक्शन), विदेश मंत्रालय, पटियाला हाउस एनेक्सी, तिलक मार्ग, नई दिल्ली -110001 में NORI सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। (दूरभाष: 011-23389165; ईमेल: socons[at]mea[dot]gov[dot]in)। उन लोगों के लिए जो तीसरे देश से आवेदन कर रहे हैं, जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं, संबंधित मिशन / केन्द्र को उपरोक्त सभी दस्तावेजों को स्वीकार करके NORI प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए। संदर्भ के लिए पत्र की विशिष्ट प्रति संलग्न है।

5. विविध सेवाओं के लिए बायोडाटा और शपथ पत्र की विशिष्ट प्रतियां संलग्न हैं।