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प्रश्न संख्या 1301- इजराइल जाने वाले कामगार

फरवरी 09, 2024

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1301
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

इजराइल जाने वाले कामगार

1301. श्री डी. रविकुमारः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संघर्षरत क्षेत्रों से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए इजराइल जाने वाले कामगारों को 'ई-माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सुरक्षा की अनदेखी के बारे में कार्यकर्ताओं और मजदूर संघों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इजराइल के संघर्षरत क्षेत्रों में जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कामगारों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कौन से संविदात्मक सुरक्षोपाय और कानूनी प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) क्या इजराइल जाने वाले कामगारों को बीमा अथवा चिकित्सा कवरेज प्राप्त नहीं होगा और यदि हां, तो संघर्षरत क्षेत्रों में इन कामगारों को पेश आ रहे संभावित जोखिमों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[ श्री वी. मुरलीधरन ]

(क) उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक ऐसे भारतीय कामगारों के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, जो 18 ईसीआर देशों में से किसी में भी विदेशी रोजगार के लिए जा रहे हैं, जिनमें इज़राइल शामिल नहीं है।

(ख) से (घ) सरकार भारतीय कामगारों सहित विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इज़राइल के साथ हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क करार और कार्यान्वयन प्रोटोकॉल के अनुसार, भारतीय कामगारों के साथ श्रम अधिकारों के संबंध में इज़राइली नागरिकों के समान ही व्यवहार किया जाएगा और उन्हें कानून में निर्दिष्ट किए अनुसार उपयुक्त आवास, चिकित्सा बीमा और प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ-साथ मजदूरी और लाभ प्रदान किए जाएंगे।

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